श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन से तहसील न्यायालय ने किया बेदखल, लगाया जुर्मानाश्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन से तहसील न्यायालय ने किया बेदखल, लगाया जुर्माना

श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर नवाबगंज तहसील न्यायालय द्वारा लगभग 6 बीघे कब्जे की जमीन से बेदखल करने व 27 लाख 96 हज़ार रुपए देने का आदेश।
आदेश तिथि:- 25/08/2025

संक्षेप में आदेश

वाद: ग्राम हडौरी, परगना देवां, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी की चकमार्ग, नाली, नवीन परती एवं तालाब की भूमि पर अनधिकृत कब्जे का मामला।

प्रतिवादी: पंकज अग्रवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी बी/987, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।

लेखपाल की रिपोर्ट व स्थलीय जांच से सिद्ध हुआ कि प्रतिवादी ने उपरोक्त गाटा संख्याओं की भूमि पर बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा किया।

न्यायालय का निर्णय:

  1. प्रतिवादी को कब्जे से बेदखल किया जाए।
  2. प्रतिवादी पर ₹27,96,000 क्षतिपूर्ति आरोपित।
  3. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक को निर्देश – 15 दिन में बेदखली कर आर.सी. प्रपत्र 67क व 67ख प्रस्तुत करें।
  4. बेदखली व वसूली के बाद आर.सी. प्रपत्र 67ग जारी कर पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो।

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