श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर नवाबगंज तहसील न्यायालय द्वारा लगभग 6 बीघे कब्जे की जमीन से बेदखल करने व 27 लाख 96 हज़ार रुपए देने का आदेश।
आदेश तिथि:- 25/08/2025
संक्षेप में आदेश
वाद: ग्राम हडौरी, परगना देवां, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी की चकमार्ग, नाली, नवीन परती एवं तालाब की भूमि पर अनधिकृत कब्जे का मामला।
प्रतिवादी: पंकज अग्रवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी बी/987, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।

लेखपाल की रिपोर्ट व स्थलीय जांच से सिद्ध हुआ कि प्रतिवादी ने उपरोक्त गाटा संख्याओं की भूमि पर बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा किया।
न्यायालय का निर्णय:
- प्रतिवादी को कब्जे से बेदखल किया जाए।
- प्रतिवादी पर ₹27,96,000 क्षतिपूर्ति आरोपित।
- लेखपाल/राजस्व निरीक्षक को निर्देश – 15 दिन में बेदखली कर आर.सी. प्रपत्र 67क व 67ख प्रस्तुत करें।
- बेदखली व वसूली के बाद आर.सी. प्रपत्र 67ग जारी कर पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो।

